Jaunpur News: अवयस्क से दुष्कर्म के आरोपी को 25 वर्ष की कैद, 55 हजार का लगा जुर्माना
सूर्यमणि पाण्डेय @ नया सवेरा
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने मछलीशहर थाना क्षेत्र में 2 वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 55000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार मछली शहर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 19 अगस्त 2023 को अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी साढ़े 17 वर्षीय पुत्री को 9 अगस्त 2023 को सुबह 4 बजे दीपक बिंद निवासी पीरपुर बहला-फुसलाकर व शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। लड़की के वापस आने पर उसे लेकर आया हूं।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए थे। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा सम्यक पैरवी की वजह से गवाहों के बयान से मुकर जाने के बावजूद अदालत ने अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी युवक को उक्त दंड से दंडित किया।

