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Jaunpur News: आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाए ग्राम प्रधान, मुकदमा खारिज

नया सवेरा नेटवर्क

जौनपुर। थाना सरायख्वाजा अंतर्गत ग्राम पंचायत धौरईल के प्रधान संजय कुमार द्वारा गांव निवासी विंध्यवासिनी मिश्रा और उनके परिजनों के विरुद्ध दर्ज कराया गया एससी एसटी एक्ट का मुकदमा कोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि आरोपों के पक्ष में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए और मामले में गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और शिकायतकर्ताओं के कथनों में गंभीर असंगतियां पाई गईं। 

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 ग्राम प्रधान संजय कुमार और उनके भाई जगदीश कुमार ने विंध्यवासिनी मिश्रा और परिजनों पर मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इधर मिश्रा और अन्य ग्रामीण प्रधान के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की जांच करवा रहे थे। आरोप था कि ग्राम प्रधान ने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया।मेडिकल रिपोर्ट में चोट के कोई स्पष्ट और संतोषजनक प्रमाण नहीं मिले, वहीं प्रधान और उनके भाई के बयान भी परस्पर विरोधाभासी पाए गए। इस आधार पर विशेष न्यायाधीश अनिल यादव ने इसे भारतीय न्याय संहिता  की धारा 202 के तहत झूठा मुकदमा मानते हुए निरस्त कर दिया।

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