Jaunpur News: निर्वाचित सभासद कयाम खान के निर्वाचन को न्यायालय ने ठहराया सही
पराजित उम्मीदवार असलम खान के चुनौती याचिका को एडीजे ने किया खारिज
नया सवेरा नेटवर्क
केराकत, जौनपुर। वर्ष 2023 नगरी पंचायत चुनाव में केराकत नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 सिपाह प्रथम से सपा के निर्वाचित सभासद कयाम खान के निर्वाचन के विरुद्ध अपर जिला न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में पराजित भाजपा उम्मीदवार असलम खान द्वारा दी गयी चुनौती याचिका को खारिज करते हुए कयाम खान के सभासद पद पर निर्वाचित होने को वैध का सही ठहराया। मालूम हो कि उक्त चुनाव में कयाम खान ने120 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी असलम खान को 7 मतों के अंतर से पराजित कर सभासद निर्वाचित हुए थे। वहीं पराजित उम्मीदवार असलम खान को 113 मत मिले थे। 14 मत निरस्त हुए थे। जिसे लेकर पराजित उम्मीदवार असलम खान ने कयाम खान सभासद के चुनाव को मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए अपर जिला न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में एक याचिका दाखिल किया था।
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न्यायालय में चुनाव मतगणना में किसी तरह की धांधली की सबूत देने में असलम खान नाकाम साबित रहे। न्यायालय ने कयाम खान के पक्ष में पड़े 120 मतों का अवलोकन किया तो 3 मत ऐसे मिले जिसमें अंगूठा निशान लगने के कारण अवैध मान लिया। इस प्रकार 120 मत में 3 अवैध मतों को घटा देने पर कयामखान सभासद के पक्ष में पड़े मतों की संख्या 117 हो गई। इस प्रकार कयामखान सभासद को निकटतम प्रतिद्वंदी पराजित उम्मीदवार असलम खान के मिले। 113 मतों के मुकाबले 4 मत कयाम खान सभासद का अधिक प्रमाणित होने पर कयाम खान सभासद के निर्वाचित होने को वैध होने का निर्णय दे दिया। न्यायालय द्वारा कयाम खान सभासद के पक्ष में न्यायालय का निर्णय आने पर कयाम खान सभासद के समर्थकों में भारी खुशी की लहर देखी जा रही है। लोगों ने न्यायालय के निर्णय को न्याय की जीत की संज्ञा दिया है। उक्त न्यायालय का निर्णय गत 17 जुलाई को हुआ है।