#JaunpurNews : बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
50 हजार रुपये का लगा जुर्माना
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार (पॉक्सो) की अदालत ने 6 वर्ष पूर्व 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 50000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि 5 नवंबर 2018 को उसका भतीजा व 6 वर्षीय भतीजी खेल रहे थे। दिन में 9 बजे झोपड़पट्टी गांव का निवासी लाला हरिजन वहां आया और भतीजे को 4 रुपए देकर गुटका लेने के लिए भेज दिया जबकि उसकी 6 वर्षीय भतीजी को जंघई रोड स्थित जंगल में लेकर गया और उसके साथ बलात्कार किया। बच्ची जंगल में बेहोश हो गई थी। पुलिस ने 3 बजे उसे बेहोशी की स्थिति में जंगल से बरामद किया और मेडिकल करवाया।