जौनपुर: युवक को मूत्र पिलाने पर पिता पुत्र समेत चार के खिलाफ मुकदमा | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
पीड़ित युवक के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज
सुजानगंज जौनपुर। क्षेत्र के असरोपुर गांव में दलित युवक के मुंह में मिट्टी डालकर पिटाई किये जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीडि़त के परिजनों का आरोप है कि मारने वाले लोग यही नहीं रु के आंख की भौं को भी छील दिया। आरोप है कि परिजन थाने पर आए जहां उनकी नही सुनी गई। मामला पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आने के बाद शुक्रवार की देर रात मुकदमा दर्ज किया गया। पीडि़त के पिता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने दूसरे पक्ष को फोन कर बुलाया और सुलह करने का दबाव बनाया। जब सुलह नही की गई तो मेरे पीडि़त नाबालिक लड़के और उसके दोस्त के ऊपर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर थानाध्यक्ष रोहित मिश्र ने बताया कि पीडि़त के पिता बृजेश गौतम की तहरीर पर पेशाब पिलाने, मारने पीटने के आरोप में आदित्य सिंह, बबलू सिंह एवं दो अज्ञात के खिलाफ 323, 504, 506 एवं एससी एस टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जबकि दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया कि पीडि़त और उसके एक दोस्त ने उनकी लड़की को महाविद्यालय जाते समय अपशब्द कहे और छेड़खानी की। शेखपुर खुटहनी निवासी अशोक कुमार सिंह ने तहरीर दी की असरोपुर गांव निवासी अग्निवेश पुत्र बृजेश एवं भोदू पुत्र हीरालाल ने उनकी बेटी से छेड़खानी की जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों पक्षों को थाने पर लाकर पूछताछ की जा रही है सच्चाई सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी।


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