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Jaunpur News: चीनी के भंडारण पर लगी स्टॉक सीमा, 4000 क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकेंगे व्यापारी



नया सवेरा नेटवर्क

जौनपुर। शासन के निर्देश पर जिले में चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट लागू कर दी गई है। यह व्यवस्था 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि कोई भी डीलर चीनी का स्टॉक प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक भंडारित नहीं कर सकेगा। साथ ही देश में किसी भी स्थान पर एक समय में 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी।

सभी व्यापारियों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कर चीनी के स्टॉक की स्थिति घोषित करना और प्रत्येक शुक्रवार को उसे अद्यतन करना अनिवार्य किया गया है।

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जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. के निर्देश पर जिले में चीनी के भंडारण की जांच के लिए टीमें गठित की गई हैं। जांच के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक मिलने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि जिले में चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। अधिक कीमत वसूलने या निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक रखने की शिकायत जिला खाद्य विपणन अधिकारी के कंट्रोल रूम 9721504966 अथवा जिला पूर्ति अधिकारी के कंट्रोल रूम 7839564816 पर की जा सकती है।

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