Jaunpur News: गैर इरादतन हत्या में चार को 8 वर्ष की सजा
नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। खेतासराय थाना क्षेत्र में 3 वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश को लेकर गैर इरादतन हत्या करने वाले चार आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम पशुपतिनाथ मिश्रा की अदालत ने आठ-आठ वर्ष के कारावास व 6-6 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार खेतासराय थाना क्षेत्र के सोंगर गांव निवासी नाजिम पुत्र शमशेर ने 23 नवंबर 2022 को मुकदमा पंजीकृत करवाया की 12:00 दिन में उसके गांव के कासिब, ताबिश, साजिद अपने बहनोई मोइज्जम के साथ मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर उसके भाई तालिब व हाशमी को लाठी, डंडा, सरिया व रम्भा से मारने लगे। दोनों लोग जान बचाकर घर में भागे, तो चारों आरोपी घर में घुसकर दोनों लोगों को बुरी तरह मार कर घायल कर दिया।
यह भी पढ़ें | Bareilly News: आल इंडिया आल ब्रीड चैंपियनशिप डॉग शो में में देहरादून का डाबरमेन प्रथम
तालिब बेहोश हो गया। सदर अस्पताल जौनपुर में हाशिम को भर्ती करवाया गया जबकि तालिब को बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया जहां इलाज के दौरान 26 नवंबर 2022 को उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार पांडेय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने चारों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।

,%20%E0%A4%A8%E0%A4%88%E0%A4%97%E0%A4%82%E0%A4%9C%20%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE,%20%E0%A4%9C%E0%A5%8C%E0%A4%A8%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%20%20%E0%A4%AB%E0%A5%8B%E0%A4%A8%20%E0%A4%A80%207355%20358194,%2005452-356555.jpg)