Lucknow News: बिना मान्यता के कोर्स में एडमिशन लिया तो लौटानी होगी ब्याज सहित फीस

Lucknow News: बिना मान्यता के कोर्स में एडमिशन लिया तो लौटानी होगी ब्याज सहित फीस

प्रदेश के सभी जिलों में सघन जांच के लिए गठित होगी जांच टीम

नया सवेरा नेटवर्क

लखनऊ। प्रदेश के समस्त निजी विश्वविद्यालयों, निजी व अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मान्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया की सघन जांच के आदेश जारी किए गए हैं। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि विद्यार्थियों को सही शिक्षा मिले और उनकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा बर्बाद न हो। ऐसे में बिना मान्यता के कोर्स में अगर एडमिशन भी निजी कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाता है तो निजी कॉलेज/विश्वविद्यालय प्रशासन को ब्याज सहित फीस वापस करनी होगी। 

प्रमुख सचिव एम.पी. अग्रवाल ने सभी मंडलायुक्त को सोमवार को निर्देश जारी किया कि प्रदेश के समस्त निजी विश्ववि‌द्यालयों, निजी व अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मान्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया, अधिनियमों के अनुपालन एवं छात्रों के हितों के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच समिति का गठन करें। 


कमेटी में होंगे डीएम, एसपी और शिक्षा विभाग के अधिकारी

गठित कमेटी में जिलाधिकारी अध्यक्ष, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (पुलिस कमिश्नरेट के जनपद होने की दशा में पुलिस कमिश्नर द्वारा नामित पुलिस अधीक्षक से अनिम्न श्रेणी का अधिकारी), शिक्षा विभाग का एक अधिकारी शामिल होगा। 


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प्रत्येक संस्था से शपथ पत्र लेगी समिति

प्रमुख सचिव ने बताया कि समिति प्रत्येक संस्था से शपथ पत्र लेगी, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि संस्थान द्वारा केवल मान्यता प्राप्त कोर्स की संचालित किये जा रहे है। संचालित सभी कोर्सों की सूची भी समिति प्राप्त करेंगी और उनके साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य सम्बन्धित सांविधिक संस्था जैसे आल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE), बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया (BCI), डिस्टेन्स एजुकेशन काउंसिल (DEC), डेन्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया (DCI), इण्डियन नर्सिंग काउंसिल (INC), मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया (MCI), नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन (NCTE), फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया (PCI) इत्यादि की मान्यता का विवरण, सीटों की संख्या सहित अथवा विश्ववि‌द्यालय/बोर्ड/नियामक निकाय की स्वीकृति का स्पष्ट उल्लेख होगा। 


15 दिन के अंदर मांगी गई रिपोर्ट

समिति यह भी सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी छात्र का प्रवेश बिना मान्यता वाले कोर्स में नहीं हुआ है। समिति द्वारा यदि किसी संस्था में अवैधानिक प्रवेश या बिना मान्यता प्राप्त कोर्स संचालित पाये जाते हैं तो संस्थान पर कठोर कार्रवाई का प्रस्ताव उपलब्ध करायेगी। ऐसे मामलों में छात्रों से लिये गये सम्पूर्ण शुल्क को ब्याज सहित वापस कराने की जिम्मेदारी संस्थान की होगी। जांच कार्रवाई को सम्पादित करते हुए प्रत्येक जनपद से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर 15 दिन के अन्दर शासन को समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

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