Jaunpur News: दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद
नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। पंवारा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने 20 वर्ष की कैद व पचास हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार पीड़िता के पिता ने पंवारा थाने में केस दर्ज कराया था कि वह 21 अप्रैल 2022 की रात 10 बजे अपने बेटे के इलाज के लिए मछलीशहर गए थे।
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14 वर्षीय पुत्री घर में अकेली थी। जब बेटे का इलाज करा कर वापस आए तो बेटी रो रही थी। पत्नी को पूछने पर बताया कि घर के पास स्कूल में कुछ मजदूर काम करते हैं। उसमें से अंकित कुमार निवासी जनपद खगड़िया बिहार उसे मुंह दबाकर पुलिया के नीचे ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी युवक को 20 वर्ष के कारावास व 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।


