Jaunpur News: कोर्ट के आदेश पर हत्या, जालसाजी, धमकी देने सहित अन्य आरोपों में प्रधान सहित 5 के विरुद्ध मुकदमा
विनय सिंह @ नया सवेरा
चंदवक, जौनपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के गुलरा गांव में 9 साल पहले बहला फुसलाकर जालसाजी कर जमीन लिखाने, जहर देकर मार डालने, गाली-गलौज व धमकी देने तथा साक्ष्य मिटाने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। बताते हैं कि गुलरा गांव निवासी बनारसी पुत्र स्व. होरीलाल ने एसीजेएम पंचम के न्यायालय में परिवाद दायर कर आरोप लगाया कि दिसम्बर 2016 में मेरे पिता होरीलाल जो दारू पीने के कारण अक्सर बीमार रहते थे को दवा इलाज कराने के नाम पर बहला फुसलाकर साजिश के तहत ले जाकर वाराणसी जनपद के चोलापुर थाना क्षेत्र के पलहीपट्टी निवासी सुबास पुत्र छोटू अपनी पत्नी संध्या के नाम पिता होरीलाल की जमीन ग्राम प्रधान गुलरा अजय पुत्र लालता, रूपलाल पुत्र श्यामलाल निवासी गुलरा तथा विजय पुत्र हरिनन्दन निवासी सहाबुद्दीनपुर, कोतवाली केराकत के सहयोग से लिखवा लिया। इसके बाद शराब में सल्फास मिलाकर पिला दिया जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। साजिश का पता चलने पर जब उपरोक्त लोगों से पूछने गया तो इन लोगों ने गाली-गलौज के साथ ही जान से मारने की धमकी दी। न्यायालय ने साक्ष्यों के अवलोकन व गवाहों के बयानों के परीक्षण के बाद सुबास, संध्या, प्रधान अजय, रूपलाल व विजय के विरुद्ध हत्या, गाली-गलौज, धमकी देने, साजिश रचने व साक्ष्य मिटाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश निर्गत किया। आदेश के अनुपालन में पुलिस मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई कर रही है।