Jaunpur News: जनपद में नहीं होना चाहिए एक भी बाल विवाह : डीएम

रोके गए 11 बाल विवाह, एक में एफआईआर

नया सवेरा नेटवर्क

जौनपुर। जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, व प्रवर्तकता एवं पालक देखभाल अनुमोदन समिति की बैठक जिलाधिकारी डा. दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। डीएम द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद स्तर से ही रोस्टर निर्धारित कर बैठकें करा ली जायें। बाल विवाह के प्रकरणों की समीक्षा करते हुये निर्देशित किया गया कि 11 बाल विवाह रोके गये हैं एक बाल विवाह के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। डीएम ने निर्देशित किया कि जनमानस को जागरूक किया जाये और बाल विवाह की सूचना पर तत्काल बाल विवाह रोका जाये, जनपद में एक भी बाल विवाह नहीं होना चाहिए। इसके लिये सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभायें और जनपद को बाल विवाह मुक्त बनायें। बाल कल्याण समिति के कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि 44 पाक्सो के प्रकरण वर्तमान सत्र में जनपद मे दर्ज हुये हैं लेकिन 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति की सूचना प्राप्त नहीं हो पा रही है। डीएम द्वारा मौके पर ही ऑनलाइन जुड़े हुये सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि पाक्सो की सभी प्रकरणों की सूचना 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति जौनपुर को दी जाये। किशोर न्याय बोर्ड की समीक्षा में पाया गया कि 139 प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस द्वारा दाखिल किया गया है लेकिन एक भी प्रकरण में सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। डीएम द्वारा मौके पर ही सभी थानाध्यक्षों को सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट के साथ किशोर न्याय बोर्ड में बच्चों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। अन्त में स्पान्सरशीप योजना के तहत 374 बच्चों के योजना से लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया जिस पर सभी सदस्यों ने आवेदनों की स्वीकृति हेतु स्वीकृति प्रदान की। 

बैठक में अपर जिलाधिकारी वि./रा. राम अक्षयबर चौहान, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर, सहायक श्रमायुक्त, आबकारी निरीक्षक, विवेक सिंह, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, अनिल कुमार मण्डलीय बाल संरक्षण विशेषज्ञ यूनिसेफ, ड्रग इंस्पेक्टर, जिला पंचायत राज अधिकारी, एसीएमओ, डीपीओ आईसीडीएस, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहित अन्य उपस्थित रहे।

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