Jaunpur News: नाबालिग संग पड़ोसी ने किया था मुंह काला, अदालत ने दिया कठोर दंड | Naya Sabera Network

नया सवेरा नेटवर्क

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने 3 वर्ष पूर्व पड़ोसी नाबालिग लड़की के घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष के सश्रम करावास व 56 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार पीड़िता ने स्वयं सरपतहा थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी उम्र 14 वर्ष है। उसके अब्बा, चाचा व दादा मुंबई में रहते हैं। वह घर पर अपने भाई व मां के साथ रहती है। 10 जुलाई 2022 को मां व भाई बाजार गए थे। दिन में 3:30 बजे उसका पड़ोसी रेहान घर में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और कहा आवाज करोगी तो चाकू भोक कर मार डालूंगा। 13 जुलाई 2022 को अब्बा मुंबई से घर आए तब थाने पर सूचना देने आई। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय  के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी युवक को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 56 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया।


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