Jaunpur News : स्टांप कमी के वाद का 31 मार्च तक होगा समाधान: अपर जिलाधिकारी | Naya Savera Network
नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) ने अवगत कराया है कि शासनादेश के अनुपालन में स्टाम्प कमी के वादों में समाधान योजना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी किया गया है, जिसमें मात्र रु. 100.00 टोकन अर्थदण्ड पर वाद का निस्तारण किये जाने का निर्देश दिया गया है।तत्क्रम में न्यायालय जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) एवं सहायक आयुक्त स्टाम्प, जौनपुर के न्यायालय में लम्बित स्टाम्प वादों के पक्षकारो को अवगत कराया जाता है कि यदि आप कमी स्टाम्प की धनराशि मय ब्याज जमा करने हेतु इच्छुक है, तो एक पक्ष के अन्दर संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपना सहमति पत्र/प्रार्थना पत्र देकर अपने विरुद्ध संचालित स्टाम्प वाद उपरोक्त धनराशि के साथ टोकन अर्थदण्ड रु0 100.00 जमा करते हुए निस्तारित करा लें तथा उक्त समाधान योजना का लाभ उठायें।