Jaunpur News : मछलीशहर नगर पंचायत चेयरमैन को जमानत नहीं | Naya Savera Network

नया सवेरा नेटवर्क

जौनपुर। धोखाधड़ी करते हुए फर्जी तरीके से कागजात तैयार करके भाई के ट्रेलर बेचने के आरोपी मछलीशहर नगर पंचायत के चेयरमैन संजय जायसवाल को जिला न्यायालय से जमानत नहीं मिल पाई। अपराध की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। मछलीशहर के शादीगंज मोहल्ला निवासी नगर पंचायत अध्यक्ष के छोटे भाई अनुराग जायसवाल ने संयुक्त गृह सचिव पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था कि उन्होंने अपने बड़े भाई नगर पंचायत अध्यक्ष संजय जायसवाल के एसकेपी रोडलाइंस ट्रांसपोर्ट कंपनी मछलीशहर में अपनी 13 ट्रेलर लगवाया था, लेकिन उन्होंने छलपूर्वक बेईमानी से अनधिकृत रूप से लाभ लेने के उद्देश्य से सभी वाहन अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद बिना अनुराग की अनुमति के और बैंक की एनओसी जारी किए बगैर फर्जी और कूट रचित कागजात तैयार कर जालसाजी करके सात ट्रेलर बेच दिया। शिकायत के बाद संयुक्त गृह सचिव ने मामले की जांच सीओ को दी। जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर चालान न्यायालय भेज दिया था। चेयरमैन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।



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