#JaunpurNews : इस दिन बंद रहेंगे मदिरालय | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। जिला आबकारी अधिकारी उमेश चंद्र पाण्डेय ने समस्त थोक एवं फुटकर बिक्री अनुज्ञापी, (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, भॉग, ताड़ी एवं सीएल2, एफएल2/2बी, माडलशाप तथा समिश्रबार) को अवगत कराया है कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 में दिए गये प्राविधानों के क्रम में अनुज्ञापन की शर्तों में उल्लिखित है कि 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) के अवसर पर समस्त आबकारी अनुज्ञापनों को बंद रखा जाए। उक्त के अनुपालन में समस्त अनुज्ञापियों को निर्देशित किया जाता है कि विगत वर्षों की भॉति इस वर्ष भी 2 अक्टूबर 2024 (गांधी जयन्ती) के पावन अवसर पर समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, भांग, ताड़ी की दुकानों एवं सीएल2, एलएल2/2बी, मॉडलशॉप तथा समिश्रबार के अनुज्ञापनों को बंद रखना सुनिश्चित करें। उक्त बंदी के लिए नियमानुसार कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।