#JaunpurNews : मानक के अनुसार हो निर्माणाधीन पुल का कार्य | #NayaSaveraNetwork एक क्लिक में पढ़े प्रशासनिक खबरें
- डीएम ने किया औचक निरीक्षण, अफसरों को दिए निर्देश
- मीडिया में प्रसारित हो रही खबर भ्रामक, निराधार : एडीएम
नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। शास्त्री ब्रिज के बगल में एनएचएआई द्वारा निर्माणाधीन पुल के बुनियादी कार्य के बारे में जो भी भ्रामक खबर प्रसारित हो रही है इसके संबंध में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ द्वारा उक्त निर्माणाधीन पुल के संबंध में एनएचएआई के अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पुल के आस-पास अतिक्रमण न होने दे। निर्माणाधीन पुल का कार्य मानक के अनुसार और गुणवत्तापूर्ण कराया जाये।
इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व ने अवगत कराया है कि निर्माणाधीन पुल को लेकर जो भी खबर मीडिया में प्रसारित हो रही है वह भ्रमक एवं निराधार है। उपरोक्त के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि निर्माणधीन ब्रिज का बुनियादी कार्य प्रक्रियाधीन है जो कि नियमानुसार एवं मानक के अनुरुप है, जो कि लगभग 35.00 मीटर गहरा है, जिसको जमीन के अन्दर से निर्माणाधीन कार्य मानक के अनुसार किया जा रहा है। चूंकि सिकिंग के प्रक्रिया के दौरान टील्ट या शिफ्ट होना जमीन के स्टै्रटम पर निर्भर करता है एवं प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे प्रक्रिया के तहत सही किया जाता है।
- ग्राम लखमापुर का कोटा निलंबित
- सप्लाई इंस्पेक्टर के निरीक्षण में मिली थी अनियमितता
नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक शाहगंज द्वारा 18 जुलाई को विकास खण्ड शाहगंज स्थित ग्राम-लखमापुर के उचित दर विक्रेता धर्मेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रेता की उचित दर दुकान में कुल 73.84 कुंतल चावल, 50.6 कुंतल गेहूँ एवं 1.08 कुंतल चीनी का स्टॉक कम पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर विक्रेता द्वारा कोई समुचित उत्तर नहीं दिया गया तथा मौके पर उपस्थित कार्डधारकों, लाभार्थियों का बयान दर्ज किया गया। कार्डधारकों, लाभार्थियों द्वारा विक्रेता के वितरण के विरूद्ध गम्भीर अनियमतिता एवं दुर्व्यवहार की शिकायत की गई। उक्त आशय की आख्या जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा उक्त कोटेदार के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोग अभियोग पंजीकृत कराने का आदेश पारित किया गया। जिलाधिकारी के उक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम-लखमापुर के कोटेदार धर्मेन्द्र कुमार के विरूद्ध मंगलवार को थाना खेतासराय में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा दर्ज करा दी गई है एवं उसके दुकान का अनुबन्ध-पत्र निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।
- आवेदकों का साक्षात्कार 24 को
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जौनपुर। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र जौनपुर ने अवगत कराया है कि ओडीओपी टूल किट एवं प्रशिक्षण योजना 2024-25 के आवेदकों का साक्षात्कार 24 जुलाई 2024 पूर्वाहन 11:00 बजे कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र जौनपुर में प्रस्तावित है। साक्षात्कार की उक्त तिथि को अपने समस्त अभिलेखों (शैक्षिक/कौशल प्रमाणपत्र) के साथ ससमय स्वंय उपस्थित होने का कष्ट करे जिससे की शासन द्वारा नामित कमेटी द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जा सके।
- सर्किल दरों का पुनरीक्षण करें अधिकारी : एडीएम
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जौनपुर। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के तहत सर्किल दरों के वार्षिक पुनरीक्षण के लिए जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के समस्त तहसीलों के महानिरीक्षक निबन्धन, जिले के समस्त तहसीलों के उप-जिलाधिकारी, तहसीलदार व उपनिबन्धक गणों के साथ बैठक हुई, जिसमें अपर जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को सर्किल दरों के पुनरीक्षण हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।
- अब 31 तक कर सकेंगे निषादराज बोट सब्सिडी योजना के लिए आवेदन
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जौनपुर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य शाहिद जमाल ने बताया कराया है कि नवीन योजना मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ निषादराज बोट सब्सिडी योजना ऑनलाइन आवेदन को मत्स्य विभाग की विभागीय वेबसाइट पर आवेदन करने के लिए 31 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 निषाद राज बोट सब्सिडी योजना हेतु अर्ह मत्स्य पालकों एवं मछुआ समुदाय के इच्छुक व्यक्ति विभागीय पोर्टल पर आवेदन 31 जुलाई 2024 तक कर सकते है, योजना अन्तर्गत परियोजना का विवरण ईकाई लागत आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख व विस्तृत विवरण पोर्टल पर देखा जा सकता है।
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