#JaunpurNews : निरीक्षण में अनियमितता, कोटा निलंबित | #NayaSaveraNetwork

  • आरएसआई ने दर्ज कराया एफआईआर

नया सवेरा नेटवर्क

जौनपुर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक, सुजानगंज द्वारा 25 जून 2024 को तहसील-मछलीशहर के विकास खण्ड सुजानगंज स्थित ग्राम कुरावां के उचित दर विक्रेता रामजनक पुत्र रामशिरोमणि की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान विक्रेता की उचित दर दुकान में कुल 29.91 कुंतल चावल, 19.79 कुंतल गेहूं एवं 0.09 कुंतल चीनी का स्टॉक कम पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर विक्रेता द्वारा कोई समुचित उत्तर नहीं दिया गया। उक्त आशय की आख्या जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा उक्त कोटेदार के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोग अभियोग पंजीकृत कराने का आदेश पारित किया गया। जिलाधिकारी के उक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम-कुरावां के कोटेदार रामजनक के विरूद्ध शुक्रवार को थाना-सुजानगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक (आरएसआई) द्वारा दर्ज करा दी गयी है एवं उसके दुकान का अनुबन्ध-पत्र निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

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