#NewDelhiNews: अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के यहां की एक विशेष अदालत के आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से निचली अदालत के श्री केजरीवाल को जमानत देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश पारित किया। पीठ के समक्ष ईडी का पक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू, जबकि मुख्यमंत्री का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने रखा।


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