नया सवेरा नेटवर्क
मथुरा। मथुरा की एक अदालत ने तीन महीने के कार्य दिवस के अन्दर ही दुष्कर्म के एक प्रकरण में फैसला देते हुए आरोपी मुंहबोले पड़ोसी चाचा को आजीवन कारावास भोगने के साथ साथ 52 हजार रूपए का अर्थदण्ड देने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार महावन थाना क्षेत्र के एक पीड़ित ने पुलिस को दिए शिकायती-पत्र में बताया कि 24 सितंबर 2023 को रात साढ़े आठ बजे उसकी आठ वर्षीय बेटी पुराने घर से नए घर की तरफ आ रही थी। रास्ते में एक पार्क के कमरे में लहुलूहान हालत में बेहोश मिली। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया है। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद मुंहबोले पड़ोसी चाचा रंजीत को गिरफ्तार कर आरोप-पत्र अदालत में पेश किया।
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