नया सवेरा नेटवर्क
गाजीपुर। जिले की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को दोषी मानते हुये 20-20 साल के कड़े कारावास और 45-45 हजार जुर्माने की सजा सुनायी है। न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने गुरुवार को इस मामले में 180 दिन में दो आरोपियों को सुनाई 20-20 साल की कड़ी कैद के साथ प्रत्येक पर 45-45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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