लखनऊ: रिश्वत के आरोपी अधीक्षक की जमानत खारिज | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
लखनऊ। गाड़ी को बार्डर पास कराने के नाम पर सीबीआई द्वारा 15 हजार रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार वित्त मंत्रालय के जीओई अधीक्षक प्रमोद कुमार तिवारी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश विजेश कुमार ने खारिज कर दिया है। सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि ककरहवा बॉर्डर से गाड़ी पास कराने के लिए प्रमोद कुमार तिवारी अधीक्षक जी ओ आई मिनिस्ट्री आफ फाइनेंस ककरहवा सिद्धार्थनगर द्वारा वादी मोहम्मद इस्लाम से 18 हजार रुपए की मांग की गई थी। जिसकी शिकायत मोहम्मद इस्लाम ने 5 दिसंबर 2023 को सीबीआई से की थी।
जिसके सत्यापन के बाद 6 दिसंबर को आरोपी को 15 हजार रुपए घूस लेते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। जिसके पास से मौके पर स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में घूस के 15 हजार रुपए बरामद हुए थे। अदालत ने कहा है कि अगर आरोपी को जमानत पर छोड़ा जाएगा तो गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।


