मतगणना के दिन शराब का क्रय एवं विक्रय नहीं होगा: कलेक्टर | #NayaSaveraNetwork
भोपाल। मध्यप्रदेश के भोपाल जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने 3 दिसंबर मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषित कर जिले में शराब के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर श्री सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना दिवस 3 दिसंबर को 24 घंटे के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस पर जिले की सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों की 87 शराब दुकानों पर मदिरा के क्रय-विक्रय और भंडारण आदि पर प्रतिबंध लागू रहेगा। उन्होंंने अपने आदेश में कहा है कि निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए।
इस दौरान जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित सभी शराब दुकानों, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, सिविलियन क्लब, सैनिक थोक कैंटीन, फुटकर कैंटीन, वाइन विक्रय के लिए स्वीकृत रिटेल आउटलेट एवं अन्य लाइसेंस केंद्र, जिंसी चौराहा स्थित देशी शराब भंडारागार और गांधीनगर स्थित विदेशी शराब भंडारागार से शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।