नया सवेरा नेटवर्क
कार्यक्रम चलाकर नशे के प्रति लोगों को करें जागरूक
जौनपुर। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में कलेक्टे्रट सभागार में जनपद स्तरीय बैठक में मादक पदार्थो के अपराधों पर प्रवर्तन कार्यवाही एवं उसके सेवन के दुष्प्रभावाओं से आम जनमानस विशेषकर युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर जहां नारकोटिक्स पदार्थो की बिक्री की सम्भावना हो वहॉ पर जागरूकता कार्यक्रम के आयोजनों किया जाय। ड्राइवरों, छोटे दुकानदारों एवं रेस्टोरेन्टों को इस आशय का निर्देश दिया जाय कि वह किसी भी दशा में मादक पदार्थो का सेवन न करें तथा इस आशय का यथावश्यक स्थान पर बोर्ड भी लगाया जाय। भांग की अनुज्ञापित दुकानों पर सतत निगरानी रखी जाय एवं मेडिकल स्टोर पर प्रतिबन्धित दवाओं की बिक्री न हो तथा उल्लघंन के मामलों मे कार्यवाही करने हेतु विचार विमशर््ा किया गया। अस्पतालों, विद्यालयों एवं रेलवे/बस स्टेशनों के आस-पास पान, गुटका व ठेले आदि की दुकानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थो की बिक्री पर सतर्क दृष्टि रखी जाय। गोमती घाट एवं अन्य घाट के आस-पास मादक पदार्थ की बिक्री की आकस्मिक जॉच कर आवश्यक कार्यवाही किया जाय। एनडीपीएस से संवंधित वादों की प्रभावी पैरवी किया जाय। नशामुक्ति केन्द्रों पर की जाने कार्यवाही का प्रचार-प्रसार किया जाय। इस संबंध में जिला मजिस्टे्रट द्वारा निर्देशित किया गया कि जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत समस्त विद्यालयों/कालेजो, अस्पतालों, रेलवे/बस स्टेशनों, सार्वजनिक स्थानों एवं अन्य असामाजिक तथ्वों के जमावड़ा लगने की सम्भावना वाले स्थानों या जहॉ से प्राय: शिकायतें प्राप्त होती है विशेषकर युवाओं में मादक पदार्थो के उपभोग से होने वाली हानियों एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुस्प्रभाव के संबंध में जानकारी देने के लिये जन जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक किया जाय। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि मेडिकल स्टोरो पर लगाये जाने वाले बोर्ड में स्पष्ट रूप में प्रचलित दवाओं के रासायनिक/ब्रााण्ड नामों के साथ चस्पा किया जाए जिससे युवा वर्ग उसे पढकर,समझकर जागरूक हो सके तथा ऐसे नशीली दवाओं से दूर हो सके। इसी के साथ जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा युवाओ को जागरूक करने हेतु ऐसी लिखित प्रपत्र/सामग्री तैयार कर वितरित करने का निर्देश दिया गया जिसमें उन्हे क्या करना है और क्या नहीं करना है,का उल्लेख हो। उनके द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि छापेमारी में पकड़े गये अभियोगों से संबंधित अभियुक्तों/तस्करों के विरूद्व समुचित धाराओं में कड़ी कार्यवाही करते हुए न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करायी जाय जिससे मादक पदार्थो के सौदागरों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। उक्त बैठक में नगर मजिस्टे्रट,जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, वन विभाग, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस नारकोटिक्स सेल प्रभारी, औषधि निरीक्षक के अधिकारी एवं समस्त आबकारी निरीक्षक उपस्थित रहे।
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