वाराणसी: राहुल गांधी के खिलाफ आवेदन कोर्ट में खारिज | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
वाराणसी। विशेष (एमपी-एमएलए कोर्ट) उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराने के संबंधी आवेदन बुधवार को खारिज कर दिया। 17 मार्च को आवेदन पर हुई सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
भाजपा विधि प्रकोष्ठ के संयोजक और अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने अधिवक्ता राजकुमार तिवारी के जरिए कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैंब्रिज (ब्रिटेन) में देश पर विवादित बयान दिया। राहुल ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र को खतरा हो गया है। भारत में अल्पसंख्यक, दलित आदि सुरक्षित नहीं हैं। उनका यह बयान देश की एकता अखंडता व संप्रभुता के खिलाफ है। इससे अशांति और वैमनस्य बढ़ सकता है।