नया सवेरा नेटवर्क
शाहगंज जौनपुर। ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी ने मारपीट के मामले में अभियुक्त को गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किए जाने के लिए खेतासराय थानाध्यक्ष को फटकार लगाई है। न्यायालय ने पूछा है कि कोई अपराधी अगर थाने की सीमा से बाहर चला जाए तो क्या पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी? अदालत ने 18 मार्च तक अपने जवाब के साथ थानाध्यक्ष को उपस्थित रहने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक मारपीट के एक मुकदमे में अभियुक्त पोरई खुर्द गांव निवासी मनोज कुमार पुत्र धर्मराज के खिलाफ शाहगंज ग्राम न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस पर थानाध्यक्ष ने ग्राम न्यायालय को दी गई आख्या में बताया कि अभियुक्त घर पर दश्तयाब नही हुआ। इस पर अदालत ने कहा कि ऐसा लग रहा कि थानाध्यक्ष अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं हैं और जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। अदालत ने खेतासराय थानाध्यक्ष यजुवेंद्र प्रताप सिंह को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि अगर हत्या के मामले का कोई अभियुक्त भागकर दिल्ली या थानाक्षेत्र की सीमा से बाहर चला गया हो तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। न्यायाधिकारी दिनेश कुमार दिवाकर ने कड़े शब्दों में कहा कि थानाध्यक्ष ने न्यायालय को गुमराह किया है। अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया। न्यायाधिकारी ने पूछा कि इसके चलते थानाध्यक्ष पर कार्रवाई क्यों न की जाए।
![]() |
विज्ञापन |
0 टिप्पणियाँ