नया सवेरा नेटवर्क
वाराणसी। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा का संकट बढ़ गया है। विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म की शिकार पीड़िता को धमकाने व हत्या के प्रयास के मामले में पूर्व विधायक की जमानत अर्जी निरस्त निरस्त कर दी। अदालत में आरोपित की जमानत का विरोध एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने किया।
अभियोजन पक्ष का आरोप था कि उक्त मुकदमे में शपथ पत्र दाखिल करने,बयान बदलने और सुलह करने के लिए विजय मिश्रा के साजिश पर उनकी बेटी, दामाद, भतीजों एवं अन्य अवांछनीय लोग की ओर से पीड़िता को धमाकाया जा रहा था। पीड़िता आवास में घुसकर उसके साथ गाली-गलौज किया गया। सुलह न करने पर जान से मार डालने की धमकी दी गई है। पीड़िता का मोबाइल छीनकर उसकी हत्या का प्रयास किया गया। पीड़िता ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है।
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