नया सवेरा नेटवर्क
लखनऊ। यूपीपीसीएल के कर्मियो के जीपीएफ एवं पीएफ के पैसे को डीएचएफएल में निवेश करने में करोड़ों के घोटाले के आरोपी डीएचएलएफ के प्रोमोटर कपिल वधावन और धीरज वधावन की जमानत अर्जी सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने खारिज कर दी।
कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत खारिज करते हुए कहा कि यूपीपीसीएल के 42000 कर्मियों के जीपीएफ़ और सीपीएफ के जमा धनराशि में से 2267.0 करोड़ रुपए आरोपियों ने वापस नहीं किया है। कोर्ट ने कहाकि आरोपियों का आपराधिक इतिहास है और वह प्रभावशाली भी है। जिससे गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। लिहाजा आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती।
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