नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता शेर बहादुर श्रीवास्तव 56 वर्ष की मृत्यु के मामले में ट्रिब्यूनल जज भूदेव गौतम ने 23 लाख रु पए क्षतिपूर्ति मय ब्याज अदा करने का आदेश विपक्षी वाहन स्वामी को दिया है। अधिवक्ता की पत्नी की दरखास्त पर कोर्ट के आदेश से फूलपुर थाने पर एफआईआर दर्ज हुई थी। अधिवक्ता की पत्नी रागिनी श्रीवास्तव व उनके तीन बच्चों ने निवासी शहाबुद्दीनपुर, कोतवाली ने कोर्ट में अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दाखिल किया कि 14 फरवरी 2015 को याची के पति शेर बहादुर अपने भतीजे राजेश के साथ बाइक से वाराणसी जा रहे थे। कठिरांव बाजार रोड पर दीपापुल पुलिया के पास विपरीत दिशा से,तेज गति से लापरवाही पूर्वक आ रही बाइक ने उनके मोटरसाइकिल में टक्कर मार दिया जिससे याची के पति को गंभीर व प्राणघातक चोटें आर्इं। दौरान इलाज वाराणसी के एक निजी अस्पताल में उनकी दो माह बाद मृत्यु हो गई। कोर्ट में याची व चश्मदीद के बयान दर्ज हुए। कोर्ट ने दुर्घटना में विपक्षी वाहन की लापरवाही पाते क्षतिपूर्ति का आदेश दिया।
विज्ञापन |
0 टिप्पणियाँ