जौनपुर: सीओ व कोतवाल न्यायालय में तलब | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
शाहगंज,जौनपुर। ग्राम न्यायालय ने एक वर्ष बीतने के बाद भी आरोप पत्र की मूल तहरीर दाखिल नहीं करने के मामले में क्षेत्राधिकारी चोब सिंह व प्रभारी निरिक्षक सदानंद राय को फटकार लगाई है। ग्राम न्यायाधिकारी ने पूछा है कि कर्तव्यों के पालन में लापरवाही के लिए कार्रवाई क्यों न की जाए। क्षेत्राधिकारी व प्रभारी निरिक्षक को इस मामले में 17 जनवरी तक अपने जवाब के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं होने पर अदालत की अवमानना समेत पुलिस अधीक्षक और शासन को कार्रवाई के लिए निर्देशित करने की चेतावनी भी दी है। ग्राम न्यायाधिकारी दिनेश कुमार दिवाकर ने क्षेत्राधिकारी चोब सिंह व प्रभारी निरिक्षक सदानंद राय को जारी नोटिस में कहा कि कोतवाली में वर्ष 2022 में मारपीट की धाराओं में दर्ज मुकदमे में आरोप पत्र के साथ मूल तहरीर प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में आरोप पत्र की जांच किए बगैर न्यायालय में भेज दिया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपी के बचाव के लिए न्यायालय में आरोप पत्र के साथ मूल प्रति सम्मिलित नही करते। ताकि न्यायालय से पीडि़त को जल्द न्याय न मिल सके इस संबंध में ग्राम न्यायाधिकारी दिनेश कुमार दिवाकर ने क्षेत्राधिकारी चोभ सिंह व प्रभारी निरिक्षक सदानंद राय को 17 जनवरी को न्यायालय में उपस्थित रहकर लिखित स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकारी ने इसे कर्तव्यों में लापरवाही का मामला बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अभियुक्त को फायदा पहुंचाने के लिए आरोप पत्र दाखिल करने में जानबूझकर देरी की जा रही है। ग्राम न्यायाधिकारी ने क्षेत्राधिकारी व प्रभारी निरिक्षक को 17 जनवरी तक स्वयं न्यायालय में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर बताए की देरी के लिए क्यंू न कार्रवाई की जाए।