नया सवेरा नेटवर्क
लखनऊ। रेलवे ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर की हत्या के मामले में शूटर फिरदौस उर्फ शादाब अख्तर को विवेचक के अनुरोध पर प्रभारी सीजेएम सत्य वीर सिंह ने रिमांड के लिए 17 दिसंबर को जेल से तलब किया है।
फिरदौस गुरुवार को पुलिस को चकमा देकर गुडंÞबा थाने के एक पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में देर शाम न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकिता सिंह की अदालत में हाजिर होकर जेल चला गया था।फिरदौस के अदालत में हाजिर होकर जेल जाने की सूचना के बाद आज शुक्रवार को इंस्पेक्टर कैंट राजकुमार ने अदालत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र देकर बताया कि फिरदौस अख्तर उर्फ शादाब अख्तर पुत्र सोहेल अख्तर निवासी ग्राम बरवा बरौली, थाना शिकारपुर जनपद बिछिया( पश्चिम चंपारण) बिहार,जनपद लखनऊ के थाना कैंट के अपराध संख्या 82/2022 धारा- 452, 342, 302, 120 बी भारतीय दंड संहिता के मामले में 25 जून 2022 से वांछित चल रहा है। इसके अलावा यह अभियुक्त इस मामले में नामजद भी है।
विवेचक इंस्पेक्टर राजकुमार ने बताया कि वह ठेकेदार की हत्या के मामले में विवेचना कर रहे हैं तथा आरोपी को रिमांड हेतु तलब किया जाना आवश्यक है। विवेचक के अनुरोध पर प्रभारी सीजेएम सत्यवीर सिंह ने अभियुक्त फिरदौस को 17 दिसंबर को जेल से तलब किए जाने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई कल होगी।
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