मछलीशहर एसडीएम पर चला सूचना आयोग का चाबुक | #NayaSaveraNetwork

नया सवेरा नेटवर्क

आरटीआई के तहत सूचना न देने पर आयोग ने लगाया जुर्माना

मीरगंज,जौनपुर। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सूचनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदक को स-समय सूचना उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश ने कड़ा रु ख अख्तियार करते हुए एक मामले में आरटीआई के तहत सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने उपजिलाधिकारी मछलीशहर पर आयोग के आदेशों की अवहेलना करने का दोषी ठहराते हुए उनके विरु द्ध सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20(1) के तहत पच्चीस हजार रु पए का जुर्माना लगाया है। जिससे कर्मचारियों में हड़कम्प मच गया हैं। क्षेत्र के गोपालापुर जंघई गांव निवासी नीरज मिश्रा पुत्र डॉ राजेश मिश्रा ने जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत 11 अक्टूबर, 2017 को ''राशन कार्ड के संबंध में'' सात बिंदुओं पर उपजिलाधिकारी/जन सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन किया था। अपीलार्थी को उसके मूल आवेदन पत्र के क्रम में वांछित सूचनाएं निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई गई। जिस पर अपीलार्थी ने तय समयावधि में सूचना न देने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की थी जहां निस्तारण ना होने पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में अपना वाद दायर किया था जिसके उपरांत उभयपक्ष को आयोग की ओर से नोटिस जारी की गई थी। उक्त प्रकरण की सुनवाई कर रहे राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उपेति द्वारा एसडीएम मछलीशहर को अपना पक्ष रखने के लिए आयोग में तलब करने के बाद भी उनकी ओर से उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई जिस पर राज्य सूचना आयुक्त ने अपीलार्थी को वांछित सूचनाएं ससमय उपलब्ध न कराने व आयोग के आदेशों की अवहेलना करने का दोषी मानते हुए आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत तीन अगस्त 2021 को पदस्थ उपजिलाधिकारी के विरु द्ध पच्चीस हजार रु पए का जुर्माना लगाते हुए उनके वेतन से जुर्माने की धनराशि वसूलने का आदेश दिया है। राज्य सूचना आयोग की यह कार्रवाई क्षेत्र सहित आसपास में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस संबंध में संबंधित आवेदक नीरज मिश्रा ने राज्य सूचना आयोग की इस कार्रवाई को लेकर धन्यवाद ज्ञापित किया है। पत्रकारों से विशेष बातचीत में नीरज मिश्रा ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सूचनाधिकार अधिनियम के उचित क्रियान्वयन में शिथिलता बरती जा रही है, आयोग द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई निश्चित ही जनसूचना अधिकारियों को यह संदेश देने का काम करेगी कि आरटीआई अधिनियम में लापरवाही बरतना उन्हें मंहगा पड़ सकता है।

*एस.आर.एस. हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर स्पोर्ट्स सर्जरी डॉ. अभय प्रताप सिंह (हड्डी रोग विशेषज्ञ) आर्थोस्कोपिक एण्ड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन # फ्रैक्चर (नये एवं पुराने) # ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी # घुटने के लिगामेंट का बिना चीरा लगाए दूरबीन  # पद्धति से आपरेशन # ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी # पैथोलोजी लैब # आई.सी.यू.यूनिट मछलीशहर पड़ाव, ईदगाह के सामने, जौनपुर (उ.प्र.) सम्पर्क- 7355358194, Email : srshospital123@gmail.com*
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