Jaunpur News: निःशुल्क खाद्यान्न एवं चीनी का वितरण 31 मार्च तक
नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह-मार्च, 2026 के सापेक्ष आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न व अन्त्योदय राशनकार्डो को त्रैमास जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 2026 के सापेक्ष चीनी के वितरण की तिथि 12 मार्च 2026 से 28 मार्च 2026 तक निर्धारित की गयी थी, कतिपय जनपदों में ई-पास मशीन से खाद्यान्न वितरण न होने के कारण शासन के पत्र दिनांक-27 मार्च 2026 द्वारा वितरण की तिथि-31.03.2026 तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
जनपद के समस्त उचित दर दुकानों पर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न प्राप्त किये जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उक्त वितरण अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (10 किग्रा0 गेहूं तथा 25 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (01 किग्रा0 गेहूं व 04 किग्रा० चावल) तथा वि0ख0-करंजाकला के जिन उचित दर विक्रेताओं को बाजरा का आवंटन दिया गया है, उनके द्वारा (01 किग्रा0 गेहूं, 03 कि0ग्रा0 फोर्टीफाइड राइस तथा 01 कि0ग्रा0 बाजरा) प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा।
यह भी पढ़ें | Jaunpur News: 275 पम्पों के माध्यम से डीजल, पेट्रोल की सतत् आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है: डीएम
साथ ही अन्त्योदय राशनकार्डो को त्रैमास, जनवरी, फरवरी, मार्च, 2026 के सापेक्ष 03 कि0ग्रा0 चीनी प्रति कार्ड की दर से रू0 18 प्रति कि0ग्रा0 की दर से रू0-54/- में वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा दिनांक-31.03.2026 तक उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उक्त योजना के वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक-31.03.2026 होगी। अतः पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-28.03.2026 के साथ-साथ दिनांक-31.03.2026 को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। तत्क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि नई ई-वेईंग लिंक्ड ई-पाॅस मशीनों के माध्यम से पूर्व में जारी निर्देशो का पालन करते हुए दिनांक-31.03.2026 तक नियमानुसार लाभार्थियों/राशनकार्डधारकों में खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाये।
| विज्ञापन |
