Jaunpur News: अतुल मिश्र छह माह के लिये जिला बदर

नया सवेरा नेटवर्क

जौनपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट अजय अम्बष्ट की अदालत ने मडिय़ाहूं तहसील क्षेत्र के सुदनीपुर निवासी अतुल मिश्र पुत्र हरिश्चन्द्र मिश्र को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 (3) के अन्तर्गत छह माह के लिए जिला बदर कर दिया। आदेश में यह लिखा गया कि वह 16 अक्टूबर को सायंकाल 5 बजे तक जनपद की सीमा से बाहर चला जाए और जनपद के किसी भू-भाग में तब-तक प्रवेश न करे, जब तक कि 6 माह की अवधि समाप्त न हो जाय। बताते चलें कि अतुल एक पेशेवर अपराधी है जिसका विस्तृत इतिहास है। ऐसे में उसे स्वतंत्र छोड़ा जाना समाज के लिए घातक है। इसे दृष्टिगत रखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा उस पर यह कार्यवाही की गयी है।

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