Jaunpur News: हत्या के 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

नया सवेरा नेटवर्क

बरसठी, जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीएन पाण्डेय की अदालत ने शुक्रवार को 15 साल पुराने हत्या के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। विद्वान न्यायाधीश ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार पांच सौ रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आपको बता दें कि जिले के बरसठी थाना क्षेत्र के बिलवना खुर्द गांव में 15 साल पुराने हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अदालत ने 5 दोषियों तूफानी, कलंदर, आशिक, शेर बहादुर और सिकंदर को आजीवन कारावास और 30,500 रुपये अर्थदंड की सजा दी। शनिवार की सुबह साढ़े 9 बजे जानकारी देते हुए अधिवक्ता ने बताया कि मामला वर्ष 2010 का है, जब राजकुमार की पुत्री आम बिनने बगीचे में गई थी और पड़ोसियों ने उसे गाली देकर भगा दिया। पूछताछ करने पहुंचे राजकुमार पर आरोपियों ने लाठी, डंडा, सरिया और असलहों से हमला कर दिया। बीच-बचाव में आए पन्नालाल, रमेश और तारा देवी भी गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज के दौरान पन्नालाल की मौत हो गई थी। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पांचों को दोषी करार दिया।

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