Jaunpur News: डीएम समेत चार को हाईकोर्ट का नोटिस | Naya Sabera Network
धर्मापुर प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का मामला
फैज अंसारी
गौराबादशाहपुर, जौनपुर। धर्मापुर ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बैठक टालने पर डीएम समेत 4 लोगों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इससे पहले इसी मामले में हाईकोर्ट ने डीएम जौनपुर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगया है। धर्मापुर ब्लाक की प्रमुख विमलेश यादव ने 19 मार्च को होने वाली अविश्वास प्रस्ताव की बैठक को टालने के मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल किया जिसे मंजूर करते हुये हाईकोर्ट ने स्टेट ऑफ यूपी, डीएम, सब डिविजिनल आफिसर और डिस्टिक पंचायत राज अधिकरी को नोटिस जारी किया है जबकि इसी मामले में इससे पहले की याचिका में प्रमुख ने कोर्ट को अवगत कराता था कि क्षेत्र पंचायत में कुल 44 सदस्यों में 32 सदस्यों को 22 फरवरी को ससमय नोटिस भेजा गया। 12 सदस्यों को विलंब से नोटिस भेजा गया था। हाईकोर्ट मामले में सरकारी समय और धन का दरुपयोग मानते हुए डीएम जौनपुर पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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इससे पहले डीएम को लग चुका है 10 हजार का जुर्माना
धर्मापुर ब्लाक के वार्ड 37 की बीडीसी सदस्य नीलम पाल ने आधे से अधिक क्षेत्र पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान सहित एक पत्र डीएम को अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में सौंपा गया था। इस पर जिलाधिकारी जौनपुर ने एसडीएम सदर पवन सिंह को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करने के लिए 19 मार्च की तारीख तय की थी। 19 मार्च को वोटिंग शुरू होने से पूर्व ही एसडीएम सदर ने स्वास्थ्य ठीक नहीं होने का हवाला देते हुए और कुछ सदस्यों को नोटिस भेजने में विलंब होने की आशंका में अविश्वास प्रस्ताव को टालते हुए 9 अप्रैल की डेट दे दिया।
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