नया सवेरा नेटवर्क
बदायूं। अपर जिला जज प्रथम (एडीजे प्रथम) की कोर्ट ने 2020 में हुए दोहरे हत्याकांड के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ 65-65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की धनराशि मृतकों के परिवार को देने का आदेश भी दिया गया है विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि 25 जनवरी 2020 को अलापुर थाना क्षेत्र के झंडपुर गांव में शाम के समय आशीष (22) और रवि कुमार (24) अपने घर के बाहर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अलाव ताप रहे थे। इसी बीच गांव के ही रहने वाले धनवीर यादव और उसका मौसेरा भाई आगेश यादव वहां पहुंचे और गालियां देने लगे। विरोध करने पर धनवीर ने लाइसेंसी बंदूक से आशीष पर और आगेश ने तमंचे से रवि कुमार पर फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में आशीष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल रवि की तीन दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई।
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