Jaunpur News : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद | Naya Savera Network
64,000 का लगा जुर्माना
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने चंदवक थाना क्षेत्र में 15 वर्षीया नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी युवक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 64,000 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार चंदवक थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि घटना के एक दिन पहले संजीव ने उसकी बहन को फोन किया था कि अगर वह उसके साथ नहीं गई तो पीड़िता के पापा व भाई को जान से मार देगा। वह 25 जून 2023 को सुबह घर के पास आया। फोन करके घर के बाहर लड़की को बुलाया और बाइक पर बैठा कर भगा ले गया। पहले अपने घर ले गया और वहां से लुधियाना ले गया। वहां उसे 10 दिन तक रखा और उसके साथ दुराचार किया। संजीव शादीशुदा था। 26 जुलाई 2023 को लुधियाना से लाकर पीड़िता को घर के पीछे छोड़कर भाग गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पीड़िता का मेडिकल व बयान हुआ। पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी संजीव को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 64,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने चंदवक थाना क्षेत्र में 15 वर्षीया नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी युवक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 64,000 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार चंदवक थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि घटना के एक दिन पहले संजीव ने उसकी बहन को फोन किया था कि अगर वह उसके साथ नहीं गई तो पीड़िता के पापा व भाई को जान से मार देगा। वह 25 जून 2023 को सुबह घर के पास आया। फोन करके घर के बाहर लड़की को बुलाया और बाइक पर बैठा कर भगा ले गया। पहले अपने घर ले गया और वहां से लुधियाना ले गया। वहां उसे 10 दिन तक रखा और उसके साथ दुराचार किया। संजीव शादीशुदा था। 26 जुलाई 2023 को लुधियाना से लाकर पीड़िता को घर के पीछे छोड़कर भाग गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पीड़िता का मेडिकल व बयान हुआ। पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी संजीव को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 64,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।
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