Prayagraj News : यूपी ने महाकुंभ क्षेत्र को घोषित किया नया जिला, जानें अब किस नाम से जाना जाएगा | Naya Savera Network



नया सवेरा नेटवर्क

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में 12 साल में एक बार होने वाले महाकुंभ की अपनी ही एक अनोखी खासियत है और इसे बरकरार रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया है। रविवार को लिए गए इस निर्णय के कारण नए महाकुंभ मेला जिले का गठन किया गया। यह निर्णय आगामी कुंभ मेले के प्रबंधन और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए लिया गया है, ताकि जनवरी 2025 में होने वाले भव्य धार्मिक आयोजन के लिए सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। नए गठित जिले को ‘महाकुंभ मेला’ के नाम से जाना जाएगा। कुंभ मेले के विशेष आयोजन को सुचारू रूप से प्रबंधित करने और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।


  • जारी किया गया सरकारी आदेश
सरकारी आदेश में कहा गया है कि “मैं, रविन्द्र कुमार मांदड़, जिला मजिस्ट्रेट, शासन के पत्र संख्या-3966/9-1-2024-408057 दिनांक 25.11.2024 में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज अधिनियम, 2017 की धारा 2(ध) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाकुम्भ 2025 के आयोजन हेतु महाकुम्भ मेला जिला घोषित करने हेतु अधिसूचना जारी करता हूं। महाकुम्भ मेला जिले की सीमा निम्नानुसार होगी। अनुलग्नक-I में वर्णित राजस्व ग्रामों एवं सम्पूर्ण परेड क्षेत्र का क्षेत्रफल महाकुम्भ मेला जिला/मेला क्षेत्र में सम्मिलित रहेगा।” 
आदेश में आगे कहा गया है कि, “महाकुंभ मेला जनपद/मेला क्षेत्र में मेलाधिकारी, कुंभ मेला, प्रयागराज को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14(1) एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां तथा उक्त संहिता अथवा वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी तथा उक्त जनपद में अपर कलेक्टर की नियुक्ति कर समस्त श्रेणी के मामलों में कलेक्टर की समस्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2016 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 4, 2016)) की धारा-12 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कलेक्टर के समस्त कार्यों का संपादन करने का अधिकार होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।” गौरतलब है कि प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला आगामी महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी, 2025 को समाप्त होने वाला है। महाकुंभ से भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए अहम साबित होने की उम्मीद है।

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