Jaunpur News : क्षेत्राधिकारी के आदेश से पिता-पुत्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज | Naya Savera Network
डा. प्रदीप दूबे
सुइथाकला, जौनपुर। सरपतहां थाना क्षेत्र स्थित एक गांव निवासिनी दलित छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने, मारने पीटने, वीडियो बनाकर वायरल करने के सम्बन्ध में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित पिता-पुत्र के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई शुरु कर दी है। घटना बीते 2 जुलाई की है। पीड़िता बीटीसी की छात्रा है और गांव से थोड़ी दूर राजमार्ग पर कमरा लेकर लड़कियों को सिलाई-कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर सिखाती थी। पीड़ित का आरोप है कि मकान मालिक का लड़का आये दिन उसके साथ छेड़खानी करता था तथा उसके यहां सिलाई करने वाली लड़कियों का वीडियो बनाकर व्हाटस्एप और फेसबुक पर वायरल करता था।
विरोध करने पर वह पीड़िता को जान से मारने की धमकी देता था। घटना के दिन पीड़िता अपने भाई के साथ वहां से कमरा छोड़कर जाने की बात कही और मौके पर मौजूद भाई ने आरोपित से वीडियो बनाने की बात पूछने पर पिता पुत्र ने मिलकर भाई-बहन पर लाठी-डन्डे व चाकू हमला बोल दिया। पीड़िता का कहना है कि आरोपित द्वारा हमें और भाई को मारपीट कर घायल करने के उपरांत हमारे ऊपर तेजाब भी फेंका गया। मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित बड़ौना गांव निवासी पिता-पुत्र कोमल गुप्ता और सुधीर गुप्ता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352, 351(3), 118(1), 124(1), 74 व अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।पुलिस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान ने बताया कि घटना पहले की है जिसकी जांच की जा रही थी। प्रकरण में तथ्यों के आधार पर आरोपित पिता-पुत्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
सुइथाकला, जौनपुर। सरपतहां थाना क्षेत्र स्थित एक गांव निवासिनी दलित छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने, मारने पीटने, वीडियो बनाकर वायरल करने के सम्बन्ध में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित पिता-पुत्र के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई शुरु कर दी है। घटना बीते 2 जुलाई की है। पीड़िता बीटीसी की छात्रा है और गांव से थोड़ी दूर राजमार्ग पर कमरा लेकर लड़कियों को सिलाई-कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर सिखाती थी। पीड़ित का आरोप है कि मकान मालिक का लड़का आये दिन उसके साथ छेड़खानी करता था तथा उसके यहां सिलाई करने वाली लड़कियों का वीडियो बनाकर व्हाटस्एप और फेसबुक पर वायरल करता था।
विरोध करने पर वह पीड़िता को जान से मारने की धमकी देता था। घटना के दिन पीड़िता अपने भाई के साथ वहां से कमरा छोड़कर जाने की बात कही और मौके पर मौजूद भाई ने आरोपित से वीडियो बनाने की बात पूछने पर पिता पुत्र ने मिलकर भाई-बहन पर लाठी-डन्डे व चाकू हमला बोल दिया। पीड़िता का कहना है कि आरोपित द्वारा हमें और भाई को मारपीट कर घायल करने के उपरांत हमारे ऊपर तेजाब भी फेंका गया। मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित बड़ौना गांव निवासी पिता-पुत्र कोमल गुप्ता और सुधीर गुप्ता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352, 351(3), 118(1), 124(1), 74 व अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।पुलिस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान ने बताया कि घटना पहले की है जिसकी जांच की जा रही थी। प्रकरण में तथ्यों के आधार पर आरोपित पिता-पुत्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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