Jaunpur News : पूर्व सांसद धनंजय सिंह, एमएलसी प्रिंसू कोर्ट में पेश | Naya Savera Network
नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। खुटहन में वर्ष 2017 में ब्लाक प्रमुख के चुनाव के दौरान हुए उपद्रव के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह, बृजेश सिंह प्रिंसू और अन्य आरोपियों के खिलाफ जारी वारंट को कोर्ट ने 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर निरस्त कर दिया। ज्ञातव्य है कि 6 नवंबर 2017 को खुटहन क्षेत्र पंचायत प्रमुख सरजू देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें बीडीसी सदस्यों और पुलिस पर पथराव जानलेवा हमला, फायरिंग, तोड़फोड़, आगजनी, सरकारी संपत्तियों को नुकसान, पुलिसकर्मियों के हेलमेट, कैमरे छीनना, कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने के आरोप लगे थे। तत्कालीन थानाध्यक्ष राममूर्ति यादव ने शैलेंद्र यादव उर्फ ललई, धनंजय सिंह, बृजेश सिंह प्रिंसू समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। कोर्ट ने आरोपियों को 6 नवंबर 2024 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। आरोपियों की अनुपस्थिति पर कोर्ट ने वारंट जारी किया था। गुरुवार को धनंजय सिंह, बृजेश सिंह प्रिंसू और अन्य आरोपी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी। कोर्ट से वारंट निरस्त करने की प्रार्थना की। सिविल जज एमपी एमएलए कोर्ट अनुज कुमार जौहर ने 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर वारंट निरस्त कर दिया। अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।