नवरात्रि से दो दिन पूर्व आई बड़ी खबर : डीजे साउंड सिस्टम पर प्रतिबंध | #NayaSaveraNetwork

- समन्वय बैठक के बाद आया पुलिस आयुक्त का आदेश
नया सवेरा नेटवर्क
हैदराबाद। हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने शहर में धार्मिक जुलूसों के दौरान डिस्क जॉकी (डीजे) साउंड सिस्टम और पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। डिस्क जॉकी (डीजे) साउंड सिस्टम उच्च डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करने वाले मोबाइल स्पीकर हैं। यह आदेश हैदराबाद पुलिस द्वारा हाल ही में विभिन्न धार्मिक जुलूसों के आयोजकों, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और सरकारी विभागों के साथ एक समन्वय बैठक के बाद आया है, जिसमें हाल ही में आयोजित धार्मिक जुलूसों के दौरान नागरिकों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर चर्चा की गई थी।
30 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, धार्मिक जुलूसों के दौरान डीजे ध्वनि प्रणाली, डीजे ध्वनि मिक्सर, ध्वनि एम्पलीफायर और अन्य उच्च ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण, यंत्र और तंत्र या युक्ति का उपयोग जो ध्वनि उत्पन्न या पुनरुत्पादन करने में सक्षम हैं, का उपयोग प्रतिबंधित है।
इस बीच, धार्मिक जुलूसों के दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास में ध्वनि प्रणालियों के उपयोग की अनुमति होगी, लेकिन ध्वनि डेसिबल सीमा में कुछ प्रतिबंध लगाये जायेंगे। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम या डीजे सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इवेंट आयोजकों के साथ-साथ उपकरण डीलरों (और कंपनियों) को इसके लिए पुलिस की मंजूरी लेनी होगी। आयुक्त ने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने पर हैदराबाद सिटी पुलिस अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और अन्य कानूनों की धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।