#JaunpurNews : पति, सास, ससुर व साथी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस कर रही जांच | #NayaSaveraNetwork
- दहेज उत्पीड़न, विधि विरुद्ध तलाक देने व आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज
नया सवेरा नेटवर्क
चंदवक, जौनपुर। स्थानीय पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर खलियाखास गांव निवासी महिला की पुत्री को दहेज के लिए उत्पीड़न करने, मारने पीटने, विधि विरुद्ध तलाक देने व आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पति,सास,ससुर व साथी महिला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। खलियाखास गांव निवासी शाफ़िया बेगम पत्नी अजीज ने न्यायालय में 156 (3) के तहत बाद दाखिल किया कि मेरी पुत्री आफरीन का निकाह 14 नवंबर 2023 को आरजू उर्फ तौफीक पुत्र मानू भाई शाह के साथ हुआ था।
दहेज में आठ लाख रुपये दो किस्तों में व अन्य सामान उपहार में दिया था। लड़की ससुराल गई।कुछ दिनों बाद उसकों दहेज में दो लाख रुपये और मायके से लाने के लिए ससुरालीजन परेशान करने लगें। न देने पर मारा पीटा व प्रताड़ित किया जाने लगा।
कुछ दिनों बाद उसके मर्जी के बगैर पति ने तलाक देकर मायके पहुंचा दिया और चोरी से लड़के ने दूसरी शादी कर ली। जानकारी होने पर बेटी ने गुजारा भत्ता देने के लिए परिवार न्यायालय में बाद दाखिल किया तो ससुरालीजनों ने उसकों संचार माध्यमों से प्रताड़ित करने लगें। उनकी प्रताड़ना क्षुब्ध बेटी गुमसुम व उदास रहने लगीं। 24 मई 2024 शाम को प्रताड़ना से अजीज आकर घर में अकेली रहने के कारण पुत्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
न्यायालय ने घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए पति आरजू उर्फ तौफीक, ससुर मानू भाई शाह,सास तबस्सुम बानों निवासी मोहल्ला नेहरु नगर,नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशांबी व फलकनाज पुत्री सबीरुल हक निवासी वार्ड संख्या 6 फेनहारा पूर्वी चंपारण के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न, मारने पीटने,गाली गलौज देने,आत्महत्या के लिए उकसाने व मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम व डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया। आदेश के अनुपालन करते हुए पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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