#LucknowNews: पूर्व विधायक सोनू, भाई मोनू को हाईकोर्ट से राहत | #NayaSaveraNetwork

नया सवेरा नेटवर्क

लखनऊ। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक के बाहर हुए विवाद मामले में इसौली के पूर्व विधायक चन्द्रभद्र सिंह उर्फ सोनू व यशभद्र सिंह उर्फ मोनू को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई दो-दो साल की सजा पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। हालांकि न्यायालय ने दोनों भाईयों के दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने दोनों भाइयों की ओर से दाखिल अपील पर पारित किया। अपीलार्थियों की ओर से वर्तमान अपील के विचाराधीन रहने तक के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा वर्ष 2022 में सुनाई गई सजा पर रोक की मांग की गई थी। मामले की वादिनी की ओर से दलील दी गई कि सजा पर रोक से उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि दोषसिद्धि पर रोक के लिए अपीलार्थियों की ओर से बहस की जाती है तो वह आपत्ति दाखिल करेंगे। इस पर न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थियों की ओर से दाखिल पार्थना पत्र में सिर्फ सजा पर रोक की मांग की गई है लिहाजा सजा पर अपील के विचाराधीन रहते रोक रहेगी. न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि दोषसिद्धि पर कोई रोक नहीं लगाई  जा  रही  है।

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