#JaunpurNews : ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, हियरिंग एड के पात्रों का चिन्हांकन 30 अगस्त तक | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम ने बताया कि निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अपेक्षा की गयी है कि कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण योजनान्तर्गत विभिन प्रकार के अनुमन्य सहायक उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, हियरिंग एड आदि उपलब्ध कराने तथा जिनके हाथ-पैर नहीं हैं, उनके कृत्रिम हाथ पैर लगवाने हेतु चिन्हांकन 30 अगस्त तक कर लिया जाय। उल्लेखनीय है कि योजना आनलाइन स्वरूप दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के वेब पोटल पर संचालित है एवं दिव्यांगजनों के आवेदन पूर्ण कराकर उक्त पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। पोर्टल पर अपलोड आवेदनकर्ताओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सहायक उपकरण क्रय करते हुए वितरण की कार्यवाही की जानी हैं।
विकास खण्ड रामनगर में 16 जुलाई, विकास खण्ड केराकत में 19 जुलाई, विकास खण्ड मुंगराबादशाहपुर 20 जुलाई, विकास खण्ड बदलापुर में 24 जुलाई, विकास खण्ड सिकरारा में 26 जूलाई, विकास खण्ड मड़ियाहॅू में 27 जुलाई, विकास खण्ड जलालपुर में 30 जुलाई, विकास खण्ड शाहगंज 31 जुलाई, विकास खण्ड सुजानगंज में 1 अगस्त, विकास खण्ड सिरकोनी में 7 अगस्त, विकास खण्ड बक्शा में 8 अगस्त, विकास खण्ड डोभी में 9 अगस्त, विकास खण्ड बरसठी में 14 अगस्त, विकास खण्ड रामपुर में 16 अगस्त, विकास खण्ड में खुटहन में 21 अगस्त, विकास खण्ड मुफ्तीगंज में 23 अगस्त, विकास खण्ड मछलीशहर, विकास खण्ड करंजाकला में 31 अगस्त, विकास खण्ड महराजगंज 5 सितम्बर, विकास खण्ड धर्मापुर में 6 सितम्बर, विकास खण्ड सुइथाकला में 11 सितम्बर को विकास खण्ड मुख्यालयों पर चिन्हांकन शिविर लगाया जाएगा।
उपर्युक्त चिन्हांकन शिविर में दिव्यांगजनों के आवश्यकता अनुरूप सहायक उपकरण के आवेदन पत्र भरवाये जायेंगे। चिन्हांकन हेतु दिव्यांगजनों को पहचान प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय रूपये 46080 से कम हो व राजस्व विभाग, सांसद, विधायक, खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। एक पास पोर्ट साइज फोटो लाना आवश्यक है।
साथ ही मुख्य विकास अधिकारी ने शिविर में अधिक से अधिक दिव्यांगजनों के प्रतिभाग किये जाने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के लेखपाल, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों, रोजगार सेवकों, सफाई कर्मचारियों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के साथ ही अन्य अपेक्षित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
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