#NewDelhiNews: सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को झटका! नहीं रुकेगी नीट काउंसलिंग | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेपर लीक को लेकर राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (एनईईटी-यूजी) 2024 को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी किया। एनटीए से जवाब मांगते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने मामले को 8 जुलाई के लिए पोस्ट कर दिया। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से कहा कि यह इतना आसान नहीं है कि आपने ऐसा किया है, इसलिए यह पवित्र है। पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने एनटीए के वकील से कहा कि आपको कितना समय चाहिए?
याचिका में आरोप लगाया गया कि एनईईटी-यूजी, 2024 कदाचार से भरा हुआ था। याचिकाकर्ताओं को पेपर लीक के विभिन्न मामलों के बारे में पता चला था। इसमें कहा गया है कि कथित पेपर लीक संविधान के तहत अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है क्योंकि इससे कुछ उम्मीदवारों को अन्य लोगों की तुलना में अनुचित लाभ मिलता है जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देने का विकल्प चुना है। विशेष रूप से एनईईटी-यूजी परीक्षा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है।


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