नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की क्रिमिनल अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए धनंजय सिंह की जमानत मंजूर कर ली है। फिलहाल उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि शनिवार की सुबह ही धनंजय सिंह को जिला कारागार जौनपुर से बरेली सेंट्रल जेल के लिए रवाना किया गया है। धनंजय सिंह के जेल शिफ्ट होने से जहां उनके समर्थकों में मायूसी देखने को मिल रही थी, वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट से आए इस फैसले ने उनके समर्थकों के चेहरे पर खुशियां ला दी है। पहले से ही आशंका यह जताई जा रही थी कि धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल जाएगी, जिसके लिए उन्होंने अपनी क्रिमिनल अपील दाखिल की थी जिसमें हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा था और शनिवार को फैसला सुनाया जाना था। बता दें कि बसपा के पूर्व सांसद धनंजय सिंह नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल मामले में बीते 5 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था। 6 मार्च को 7 वर्ष की सजा सुनाई है।
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