#JaunpurNews : पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत के मामले में फैसला सुरक्षित | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई दिनों से चली आ रही बहस पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब उच्च न्यायालय कल अपना फैसला सुना सकता है कि वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। दरअसल पूर्व सांसद ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण में मिली 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।
नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण में मिली सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर गुरुवार को हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई। शुक्रवार को न्यायालय अपना फैसला सुना सकती है कि वह लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। बुधवार को लंच के बाद तीन घंटे तक चली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर वालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता सगीर अहमद और एडवोकेट कार्तिकेय सरन व एसपी सिंह ने धनंजय सिंह के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत किए थे। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव एवं अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय ने अभियोजन का पक्ष रखा था।
राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा चुका है। बुधवार को अधिवक्ता सुधीर वालिया ने धनंजय सिंह को इस मामले में राजनीतिक द्वेषवश झूठा फंसाने की बात कहते हुए कहा था कि इस मामले में जो तीन गवाह हैं, उनमें से दो सरकारी कर्मचारी और एक प्रोजेक्ट का कर्मचारी है, जिन पर दबाव बनाकर झूठी गवाही दिलवाई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद अभियोजन पक्ष ट्रायल कोर्ट में अपना केस साबित नहीं कर सका। अधिवक्ता ने आगे कहा कि ट्रायल के दौरान धनंजय सिंह जमानत पर थे उन्होंने जमानत का कोई दुरुपयोग नहीं किया वह लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं इसलिए उनकी सजा स्थगित कर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
![]() |
Ad |
![]() |
Ad |
![]() |
Ad |