जौनपुर: पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपहरण व रंगदारी मामले में दोषी करार | #NayaSaveraNetwork



नया सवेरा नेटवर्क

एसटीपी प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण का मामला, सजा पर सुनवाई कल

जौनपुर। बाहुबली नेता एवं पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मंगलवार को जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने एसटीपी प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण एवं रंगदारी के मामले में दोषी करार दे दिया है। उन्हें पुलिस अभिरक्षा में जिला जेल में रखा गया है और आज मामले में सजा सुनाई जायेगी। चुनाव के ठीक पहले कोर्ट द्वारा की गई कार्रवाई से इनके राजनीतिक भविष्य पर भी आंच आनी तय मानी जा रही है। गौरतलब हो कि जिले में चल रही नमामि गंगे योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 में लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व उनके एक अन्य साथी संतोष विक्रम सिंह पर अपहरण कर रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था हलांकि बाद में प्रोजेक्ट मैनेजर ने न्यायालय के सामने हलफनामा देकर अपने बयान से मुकर गया। बावजूद इसके पुलिस ने इस मामले में पुन: विवेचना शुरू की और चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल की गई जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 142/2020 धारा 364, 366, 504,506 और 120बी के तहत धनंजय सिंह व उनके साथी को आरोपी बनाया गया। मामले की सुनवाई मंगलवार को विशेष न्यायाधीष एमपी एमएलए शरद कुमार त्रिपाठी की कोर्ट में की गई जिसमें बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषी करार दे दिया गया। अब इस मामले में आज सुजा सुनाई जायेगी। इधर दोषी करार दिये जाने के साथ ही पुलिस ने पूर्व सांसद को हिरासत में लेकर न्यायालय के आदेश पर पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया। मंगलवार को घटित हुए इस घटनाक्रम ने जिले की सियासी हलचल को तेज कर दिया है और लोगों की निगाहें अब आज सुनाए जाने वाले फैसले पर टिकी हुर्इं हैं जिसके बाद ही ये स्पष्ट हो पायेगा कि पूर्व सांसद का राजनीतिक कैरियर आगे बढ़ेगा अथवा अन्य बाहुबलियों की तरह इनके राजनैतिक कैरियर पर विराम लग जायेगा।

मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास: धनंजय सिंह
जौनपुर। दोष सिद्ध होने के बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और आज न्यायपालिका द्वारा दिए जाने वाले निर्णय के बाद ही वोह अगला कदम उठाएंगें। बुधवार को सजा पर बहस के बाद जो भी निर्णय आयेगा उसपर अपने अधिवक्ताओं से बातचीत के बाद अगला कदम न्यायिक प्रक्रिया के तहत उठाऊंगा। इससे पूर्व धनंजय सिंह अपने समर्थकों के साथ पूर्ण विश्वास के साथ न्यायालय में पेश हुए थे कि वे इस मामले में बरी हो जाएंगे क्योंकि वादी मुकदमा अभिनव सिंघल पहले ही बयान से मुकर चुका था। हलांकि पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी जिसपर कोर्ट ने तमाम गवाहों व बयान के बाद धनंजय सिंह को दोषी करार दिया।


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