जौनपुर : मतदाता पहचान पत्र के दिये गये कई विकल्प: एडीएम | #NayaSaveraNetwork

नया सवेरा नेटवर्क

जौनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बन्ध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। यथाः- आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार हो। 


एपिक में प्रविष्टियों की मामूली विसंगतियों को नजर अन्दाज कर देना चाहिये, बशर्ते मतदाता की पहचान एपिक द्वारा सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है जो किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे। बशर्ते निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदेय स्थल से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिये।


फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब मतदाता को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त किसी भी बात के होते हुये भी प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणां के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट(तथा किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा। 


उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदाता सूचना पर्ची बीएलओ के माध्यम से मतदान तिथि से कम से कम 5 दिन पूर्व वितरित करने के निर्देश दिये गये हैं। मतदाता सूचना पर्ची पर मतदेय स्थल, मतदान की तिथि, समय आदि का उल्लेख रहता है। मतदाता सूचना पर्ची को मतदाता के पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं माना जायेगा। मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये मतदाता सूचना पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक साथ लाना अनिवार्य होगा।

*Umanath Singh Hr. Sec. School | A Sr. Sec. School Affiliated to CBSE, New Delhi | LKG to Class IX & XI | Registration for ADMISSION OPEN 2024-25 | The Choice of Winners | #Creative Education Plan # Activity Oriented Curriculum # Peaceful & Good Environment # Special Curriculum for Sport & Art # Loving & Caring Teachers # Transport Facility Available | Shankarganj, Maharupur, Jaunpur (UP) 222180 | CONTACT US - 9415234208, 7705805821, 9839155647 | #NayaSaveraNetwork*
AD


*Admission Open : Nehru Balodyan Sr. Secondary School | Kanhaipur, Jaunpur | Contact: 9415234111, 9415349820, 94500889210 | NayaSaveraNetwork*
Ad




*पूर्वांचल का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठान - गहना कोठी भगेलू राम रामजी सेठ | आपकी सुंदरता में लगाए चार चांद | प्रत्येक 10 ​हजार तक की खरीद पर पाएं लकी ड्रा कूपन | विवे​क सेठ मोनू | हनुमान मंदिर के सामने कोतवाली चौराहा जौनपुर | 9984991000, 9792991000, 9984361313 | सद्भावना पुल रोड नखास ओलंदगंज जौनपुर | 9838545608, 7355037762, 8317077790 | Naya Savera Network*
Advt.

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ