जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र मांदड़ ने बताया कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए होली पर कानून-व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के निमित्त जौनपुर की समस्त देशी शराब, विदेशी मंदिरा, बीयर, माडल शाप, भांग, ताड़ी, एफ0एल0-2, 2बी, सी0एल0-2 एवं समिश्रबार आदि मादक पदार्थों के अनुज्ञापनों को 25 मार्च को सुबह से लेकर सायं 4 बजे तक बन्द रखने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार दुकानों को बन्द रखने के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को नियमानुसार कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
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